रेवाड़ी ( संदीप कुमार ) नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित हरियाणा के लिए प्रदेश में महामारी अलर्ट (लॉकडाउन) को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाईट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी, बड़े बाजारों में ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की ईजाजत नहीं है। किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
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