March 19, 2026

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कोर्ट ने पपला को 11 अक्टूबर को आवश्यक रूप से पेश करने के दिये आदेश

बहरोड़ (केडीसी) गैंगस्टर पपला को कोर्ट में पेश नहीं करने पर बहरोड़ एडीजे कोर्ट ने नाराजगी जताई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर पपला को अदालत में नहीं लाने की बात कोर्ट में कही है। सरकारी अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि अजमेर जेल से पत्र प्राप्त हुआ है कि 22, 23 और 24 तारीख को अजमेर जिले में लैक्चरर की परीक्षा है।

जिसके चलते वहां पुलिस जाब्ता व्यस्त होने के कारण पपला पेश नही किया जा सकता। कोर्ट ने 11 अक्टूबर को पपला गूर्जर को आवश्यक रूप से पेश करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है अगर अजमेर जेल के पास उस समय पुलिस जाब्ता नहीं मिलता है तो अन्य पड़ोसी जिलों से पुलिस जाब्ता लेकर पपला गूर्जर को आवश्यक रूप से पेश करना है।

दो मुलजिम श्यामसुन्दर उर्फ कालू और सुभाष की जमानत पैंडिंग है। आपको बता दें कि 5 सितंबर 2019 की रात को बहरोड़। पुलिस के द्वारा पपला को करीब 32 लाख रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार किया था और 6 सितंबर को गैंगस्टर पपला के साथियों ने पुलिस थाने पर एके 47 से फायरिंग कर लाॅकअप से पपला को छुड़ा ले गए थे।

डेढ़ साल बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया था। इस पूरे प्रकरण में 33 बदमाशों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें 32 के आरोप कोर्ट के द्वारा तय किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले में दो हैड कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया था। जबकि एक पुलिस उपअधीक्षक, एक थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया था। इस मामले में बहरोड़ थाना इलाके के 69 पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर कर दिया गया था और उनकी जगह अन्य पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।