जयपुर ( खबराना डेस्क) राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले के तहत आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले में पुन: परिणाम जारी करने के आदेश पारित किये है। कोर्ट ने विवादित पांच प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी के पास पुन: जांच हेतु भेजने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट जज महेंद्र कुमार गोयल की बेंच ने ये आदेश पारित किये है। ज्ञात रहे अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रश्न संख्या 1 , 31, 62, 98 और 105 को विशेषज्ञ कमेटी के पास पुन: भेजने के आदेश दिये है। प्रश्न संख्या 7, 42, 43, 45, 89 और 122 पर किया गया आॅब्जेक्शन रिजेक्ट किया गया है वही प्रश्न संख्या 41 को डिलीट किया गया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया, “आरपीएससी ने अपने जवाब में जो दस्तावेज पेश किए, उनका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता के उत्तर मान्यता प्राप्त पुस्तकों पर आधारित है, ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी ने किस आधार पर अपने उत्तर सही माने, आयोग की ओर से जारी मॉडल उत्तर कुंजी में अधिकांश सही जवाब दर्शाए गये थे। लेकिन बाद में विशेषज्ञ कमेटी ने उन्हें बदल दिया, आयोग ने उसके आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। इसके अलावा मॉडल उत्तर कुंजी के कुछ गलत जवाबों को लेकर याचीका मे आपत्ति पेश की गयी थी। याचिका में आरपीएससी की ओर से जारी उत्तरकुंजी के करीब 10 सवालों के जवाब गलत बताये गये थे। दस सवालों के जवाब गलत बताते हुए बोनस अंक देने की मांग की गई थी। आरपीएससी ने कुल 988 पदों के लिए 20 जुलाई 2021 को विज्ञापन जारी किया था। आरपीएससी ने आरएएस प्री परीक्षा करवाई थी वहीं 27 अक्टूबर 2021 को याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा, अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता शोभित झाझड़िया ने याचिका पेश पर पैरवी की थी।
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